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दो साल पुराने रंगदारी के केस में पूर्व सांसद का बेटा दोषी करार, छह साल की हुई सजा; यह था पूरा मामला

अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि उपरोक्त मामले में अधिकतम सजा 10 वर्ष एवं अर्थ दंड का प्रावधान है लिहाजा सजा तय करने के लिए पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित की गई थी। 21 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपितों को छह वर्ष का कारावास और पांच -पांच हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है।

जिला न्यायालय ने कैंट क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक छात्रा से फोन करके 50 हजार की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित पूर्व सांसद सुरेश पासी के बेटे शिवांग पासी और उसके दोस्त शितांशु दुबे निवासी म्योराबाद के विरुद्ध अभियोजन का आरोप साबित होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोष सिद्ध करार दिया है।

सजा तय करने के लिए पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित की गई। आरोपितों ने वादी मुकदमा की पोती को फोन करके 50 हजार रुपये लेकर आने के लिए कहा। साथ ही धमकाया कि हम लोगों ने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, इसे प्रसारित कर दिया जाएगा। अगर यह बातें घर पर बताओगी तो तुम्हारे मां-बाप को गोली मार दूंगा।

दस साल की सजा व अर्थ दंड का प्रावधान

अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि उपरोक्त मामले में अधिकतम सजा 10 वर्ष एवं अर्थ दंड का प्रावधान है, लिहाजा सजा तय करने के लिए पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित की गई थी।

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